Patna News (पटना) : टीपीएस कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर शिवनारायण राम हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-24 राजीव रंजन सहाय की अदालत ने मंगलवार को मृतक के सहोदर भाई वीरेंद्र कुमार समेत छह अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने पांच दोषियों पर 10-10 हजार रुपये और अमरजीत कुमार उर्फ छोटू पर 15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर पांच अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
भाई समेत छह अभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्मान भी लगाया
सजा पाने वालों में कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी इंदिरानगर निवासी वीरेंद्र कुमार, महेंद्रू गांधी चौक सुधा टोला निवासी अमरजीत कुमार उर्फ छोटू, विकास कुमार, धीरज कुमार उर्फ धीरज गांधी, आलमगंज थाना क्षेत्र के नुरानीबाग कॉलोनी निवासी शैलेंद्र किशोर और पुनपुन के मोहनपुर निवासी प्रेम कुमार उर्फ प्रेम सागर शामिल हैं.
कॉलेज से घर लौटते समय मारी थी गोली
मामला कंकड़बाग थाना कांड संख्या 79/2020 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, 29 जनवरी 2020 को शिवनारायण राम कॉलेज से पढ़ाकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान चांदमारी रोड में बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद मामले में मृतक के पिता दिलीप कुमार राम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
भाभी से प्रेम को लेकर भाई से था विवाद
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. अभियोजन के अनुसार, शिवनारायण के भाई वीरेंद्र कुमार मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था. उसका अपनी भाभी से प्रेम संबंध था. इसको लेकर वीरेंद्र का शिवनारायण से अक्सर विवाद होता था. आरोप है कि इसी विवाद के कारण वीरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया.
अदालत के फैसले के बाद करीब छह साल पुराने इस हत्याकांड में सभी छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
