चोरी से दूसरी शादी करनेवाले पर एक लाख जुर्माना

एलआइसी दफ्तर में साथ काम करने के दौरान प्यार और फिर घरवालों से चोरी-छिपे शादी करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. शादी के दो साल बाद दहेज के लालच में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेने पर हाइकोर्ट ने आरोपित पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

पटना. एलआइसी दफ्तर में साथ काम करने के दौरान प्यार और फिर घरवालों से चोरी-छिपे शादी करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. शादी के दो साल बाद दहेज के लालच में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेने पर हाइकोर्ट ने आरोपित पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी की शादी का फोटो और शादी कराने वाले पुजारी की गवाही साबित करने के लिए काफी है कि शादी हुई थी. कोर्ट ने कहा कि पति को अपनी पहली पत्नी को बतौर मुकदमा खर्च छह महीने के अंदर देना होगा. न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी व न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नीरज कुमार सिंह की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >