एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ेगा

राज्यभर में एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जायेगा. साथ ही, ओवरलोडिंग, ओवरटेक व ओवर स्पीड चालकों के पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

संवाददाता, पटना राज्यभर में एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जायेगा. साथ ही, ओवरलोडिंग, ओवरटेक व ओवर स्पीड चालकों के पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. परिवहन विभाग ने सभी जिलों के ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है. वहीं, रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीड करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने का आदेश दिया है. विभाग रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक प्रचार -प्रसार करायेगा, ताकि हर शहर और गांव में ऐसे चालक यातायात नियम तोड़ने से डरें. मोडिफाइड गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना : परिवहन ने मॉडिफाइड गाड़ी, साइलेंसर सहित टेंपरिंग नंबर प्लेट लगा कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. नंबर प्लेट की टेंपरिंग या मॉडिफाइ करा लेने की वजह से सही वाहन मालिक का पता नहीं चल पाता है. ऐसे नंबर प्लेट लगाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं. खतरनाक ड्राइविंग में यह है जुर्माना का आदेश : खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. पुनरावृत्ति होने पर 10000 या दो वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है.ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना , बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का भी प्रावधान है.

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By Prabhat khabar news desk

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