सीबीएसइ : स्थानांतरण प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं

सीबीएसइ ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए कोई भी अनुरोध मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजें.

संवाददाता, पटना

सीबीएसइ ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए कोई भी अनुरोध मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं भेजें. बोर्ड पहले ही सीबीएसइ संबद्ध किसी स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर की प्रक्रिया को बंद कर चुका है. सीबीएसइ के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि सीबीएसइ मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को अब भी स्थानांतरण प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहा है. स्कूलों द्वारा सीबीएसइ के दिशा-निर्देशों का पालन न करने से हितधारकों को काफी असुविधा होती है और यह डिजिटलीकरण के इस दौर में प्रक्रियाओं को सुगम बनाने में बाधा भी बनता है. उन्होंने कहा कि इसलिए सभी स्कूलों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि किसी भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.

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