Bihar Bhumi: बिहार में जमीन म्यूटेशन के लिए अब किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं, इस तरह से सुपरफास्ट होगा काम

Bihar Bhumi: बिहार में म्यूटेशन के आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. विभाग ने कहा है कि पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन करें.

By Anand Shekhar | March 5, 2025 4:05 PM

Bihar Bhumi: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है. अब जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) का आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा. इस सुविधा के शुरू हो जाने से जमीन मालिकों को अब दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

किसी अधिकारी या कर्मी से मिलने की जरूरत नहीं

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जन जागृति अभियान के तहत यह जानकारी साझा की है. विभाग ने बताया है कि जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं. इसके लिए आपको दफ्तर जाकर किसी अधिकारी या कर्मचारी से मिलने की जरूरत नहीं है.

कहां से करें आवेदन

विभाग ने बताया कि लोग घर बैठे ही https://biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना जरूरी है ताकि विभाग की ओर से भेजी गई सभी जानकारी आप तक पहुंच सके.

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रिश्वत लेना और देना अपराध

विभाग ने कहा है कि म्यूटेशन जमीन मालिक का अधिकार है, बशर्ते आपके विक्रेता की ऑनलाइन जमाबंदी में सारी जानकारी सही दर्ज हो. विभाग ने लोगों को रिश्वत लेने और देने से भी आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानून के तहत अपराध है.

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