Khan Sir Coaching Attack: 2 जून की रात खान सर की कोचिंग सेंटर पर बवाल का मामला गरमाया हुआ है. इस पूरे मामले की एफआईआर कॉपी आ गई है. खान ग्लोबल स्डीज मुसल्लहपुर हाट का मैनेजमेंट देखने वाले कन्हैया कुमार सिंह ने आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने मंगलवार की रात हुई घटना का जिक्र किया.
इसके साथ ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के इशाने पर घटना को अंजाम देने की बात कही. एफआईआर में यह भी बताया गया कि खान सर की कोचिंग को दो दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई. इसके साथ ही मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई. इस पूरे मामले को लेकर 7 गंभीर धाराएं दर्ज की गई हैं.
लगाई गई ये 7 धाराएं
- दंगा और गैरकानूनी सभा (धारा 191(2) और 190): जब 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होकर हिंसा या मारपीट करते हैं, तो उन सभी को भीड़ का हिस्सा होने और हिंसा फैलाने का दोषी माना जाता है.
- रास्ता रोकना और बंधक बनाना (धारा 126(2)): गार्ड को खींचकर या उसका रास्ता रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए.
- स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (धारा 115(2)): किसी को जानबूझकर मारना-पीटना जिससे उसे शारीरिक चोट आए (जैसे गार्ड का सिर फट जाना).
- जान जोखिम में डालना (धारा 125): ऐसा काम करना जिससे किसी की जान या सुरक्षा खतरे में पड़ जाए.
- तोड़फोड़ करना (धारा 324(4)): कोचिंग का बोर्ड, बैरिकेडिंग और फोटो तोड़ने (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने) के कारण.
- गाली-गलौज और धमकी (धारा 352 और 351(3)): मौके पर आकर अपशब्द बोलने और जाते-जाते “दो दिन में बम से उड़ाने” की धमकी देने के लिए.
- आपराधिक साजिश (धारा 61(2)): शिकायत में आरोप है कि यह सब ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक के ‘इशारे’ (साजिश) पर हुआ है, इसलिए प्लानिंग करने के लिए यह धारा लगाई गई है.
रौशन आनंद के साथ 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार
मंगलवार को हुई घटना के बाद बुधवार को खान सर ने कोचिंग को बंद रखा. लेकिन उनके कोचिंग के छात्र-छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की. मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर काफी संख्या में छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल उन्हें बेऊर जेल भेजा गया है. आगे क्या कुछ मामले में एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी.
