दिसंबर तक सभी स्कूलों को यू-डायस कोड जेनरेट करने का दिया निर्देश, नहीं करने पर मान्यता होगी रद्द

जिले के वैसे निजी स्कूल, जिन्होंने अबतक यू-डायस कोड प्राप्त नहीं किया है, उन पर शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी गयी है

संवाददाता, पटना

जिले के वैसे निजी स्कूल, जिन्होंने अबतक यू-डायस कोड प्राप्त नहीं किया है, उन पर शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. विभाग की ओर से जिले के सभी निजी स्कूलों को दिसंबर तक यू-डायस नंबर जेनरेट कर पंजीकरण कराने का समय दिया गया है. जिले में दो हजार से अधिक छोटे-बड़े निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग से पंजीकृत नहीं है. पटना जिले में मात्र 1,200 पंजीकृत स्कूल हैं, जिनको यू-डायस नंबर मिला हुआ है. यू-डायस नंबर सरकारी और निजी स्कूलों के पास होना अनिवार्य है. जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि बिना पंजीयन स्कूल चलाए जा रहे स्कूलों प्रबंधकों पर दिसंबर माह के बाद प्राथमिकी करने के बाद जुर्माना भी लगाया जायेगा. जिस स्कूल का यू-डायस नंबर होगा, उसी स्कूलों के बच्चों का नामांकन मान्य होगा. बिना यू-डायस नंबर वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जायेगी.

बिना पंजीकृत निजी स्कूलों को चिह्नित करने का दिया निर्देश

जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र में स्थित में बिना पंजीकृत निजी स्कूलों को चिह्नित करने के लिए निर्देशित किया है. इसके साथ ही इसकी सूची जिला शिक्षा कार्यालय को 28 नवंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा है. दिसंबर के बाद बिना पंजीयन के स्कूल चला रहे प्रबंधकों पर कार्रवाई होगी. शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले उक्त स्कूल का यू-डायस नंबर चेक करें. क्योंकि बिना यू-डायस वाले स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराते हैं तो वह मान्य नहीं होगा. ऐसे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा.

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