प्रवासी मजदूरों की राज्य के बाहर मौत होने पर सरकारी खर्चे पर आयेगा शव

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना या आपदा में मौत होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके शव को लाने के लिए 86.5 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है.

By RAKESH RANJAN | March 11, 2025 1:14 AM

विधानसभा में श्रम मंत्री ने कहा, इसके लिए 86.5 लाख रुपये के बजट का किया गया है प्रावधान संवाददाता,पटना श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना या आपदा में मौत होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके शव को लाने के लिए 86.5 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 24-25 में ऐसे 47 प्रवासी मजदूरों का शव उनके घर तक पहुंचाया गया है. इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में होती है तो इसका प्रावधान किया गया है. प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार भवन, दिल्ली और पटना में श्रम संसाधन विभाग में टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है. दोनों जगहों पर श्रम अधीक्षक की तैनाती की गयी है.विधानसभा में अख्तरूल ईमान के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर जाकर काम करनेवाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना लागू की गयी है. इसमें किसी भी मजदूर के दुर्घटना में मौत होने के बाद दो लाख के मुआवजा का प्रावधान है.

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