हाइकोर्ट : पटना- गया- डोभी राजमार्ग निर्माण में आने वाली बाधाओं की रिपोर्ट के लिए अधिवक्ताओं की कमेटी गठित

हाइकोर्ट ने पटना -गया- डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं उसकी मरम्मत को लेकर दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार सुनवाई की.

विधि संवाददाता, पटना

हाइकोर्ट ने पटना -गया- डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं उसकी मरम्मत को लेकर दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार सुनवाई की. कोर्ट ने इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली बाधाओं और समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी इस राष्ट्रीय राजमार्ग का 28 जुलाई को निरीक्षण कर दो अगस्त को अपना रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. निरीक्षण कमेटी में केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ केएन सिंह, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार के साथ ही एक अन्य अधिवक्ता को शामिल किया गया है.कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण के समय सभी संबंधित अधिकारीगण निरीक्षण कार्य में साथ होंगे. कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण का रिपोर्ट कमेटी को एक अगस्त, 2024 तक कोर्ट में प्रस्तुत करना है. सुनवाई के समय एनएचएआइ ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनएचएआइ ने कोर्ट को बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य चल रहा है. पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कार्यवाही हो रही है. इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है .कोर्ट को बताया गया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हदतक पूरा हो गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से यातायात चालू करने के लिए डायवर्सन और लिंक रोड का बनाया जाना है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. उन्होंने कहा कि तय समय- सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है.

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