रिश्वत के जुर्म में जक्कनपुर थाने के पूर्व सहायक दारोगा को सजा

पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में बिहार पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक एएसआइ अमरजीत कुमार को आज चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया.

By KUMAR PRABHAT | November 21, 2025 12:14 AM

संवाददाता, पटना पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में बिहार पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक एएसआइ अमरजीत कुमार को आज चार वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया. निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के जक्कनपुर थाना के तत्कालीन एएसआइ अमरजीत कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक ( निगरानी ट्रैप ) किशोर कुमार सिंह ने बताया कि 23 अगस्त 2016 को निगरानी के अधिकारियों ने दोषी एएसआई को एक स्थानीय व्यक्ति से उसके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे की केस डायरी लिखने के एवज में दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

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