देश में पहली बार आज पटना हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से होगी जमानत मामलों की सुनवाई, ई-फाईलिंग से दायर होंगे नये मामले

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करनेवाला पहला राज्य बन गया है. बुधवार से सभी जज अपने अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी तरह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर मामले का निबटारा करेंगे. यह प्रक्रिया तब तक चलेगी, जब तक लॉकडाउन समाप्त होकर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती. लॉकडाउन जब तक रहेगा, तब तक ई-फाईलिंग के जरिये, जो भी नये मामले दायर होंगे, उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हर रोज की जायेगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करनेवाला पहला राज्य बन गया है. बुधवार से सभी जज अपने अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी तरह की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर मामले का निबटारा करेंगे. यह प्रक्रिया तब तक चलेगी, जब तक लॉकडाउन समाप्त होकर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती. लॉकडाउन जब तक रहेगा, तब तक ई-फाईलिंग के जरिये, जो भी नये मामले दायर होंगे, उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से हर रोज की जायेगी.

कोविड 19 कोरोना के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वरिष्ठ जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव से गहन विचार विमर्श के बाद सुनवाई की यह नयी व्यवस्था की है. इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ऐसा करनेवाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है. कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान हर दिन ज्यादा संख्या में जमानत याचिकाओं का निबटारा किया जाये. सभी जजों के यहां अभी 33-33 जमानत के मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये गये हैं. अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो अन्य मामलों की सुनवाई का दायरा बढ़ाया भी जा सकता है.

पिछले दिनों तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने भी मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई की गति तेज करने की मांग की थी. महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि मुकदमों के निबटारे के लिए किये जा रहे मुख्य न्यायाधीश के इस प्रयास का हम स्वागत करते हैं. राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा. अधिवक्ता डॉ आलोक कुमार सिन्हा, नागेंद्र दुबे, राजन सहाय, अशोक कुमार सिंह, अंबरीष राहुल , ब्रजेश तिवारी और सुनील कुमार सहित अनेक वकीलों ने चीफ जस्टिस के इस कदम का स्वागत किया है.

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Author: Kaushal Kishor

Published by: Prabhat Khabar

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