चंदन मिश्रा हत्याकांड: जेल में बंद कुख्यात शेरू पर केस दर्ज, बिहार के गैंगस्टर का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को मिली राहत

Chandan Mishra Murder: पटना के पारस अस्पताल में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह पर केस दर्ज किया गया. वहीं जिस डॉक्टर ने चंदन मिश्रा का ऑपरेशन किया था, उन्हें भी आरोपित बनाया गया है.

By ThakurShaktilochan Sandilya | July 29, 2025 10:41 AM

Chandan Mishra Murder: पटना के पारस अस्पताल में घुसकर बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस हत्याकांड मामले में पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार किया और एनकाउंटर में शूटर जख्मी भी हुए. वहीं अब चंदन मिश्रा हत्याकांड को जिस कुख्यात शेरू सिंह ने अंजाम दिलवाया, उसपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. जबकि गैंगस्टर चंदन मिश्रा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है.

कुख्यात शेरू सिंह पर केस दर्ज

चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुरलिया जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह का नाम आया था. पुलिस की जांच में अबतक यही सामने आया है कि शेरू सिंह के ही इशारे पर चंदन की हत्या हुई. शूटरों को सुपारी देकर ये मर्डर करवाया गया. चंदन मिश्रा और शेरू सिंह कभी जिगरी दोस्त थे. दोनों मिलकर गैंग चलाते थे और कई हत्याकांडों को अंजाम दोनों ने मिलकर दिया. लेकिन ये दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी. आखिरकार शेरू ने चंदन की हत्या करवा दी. पुरलिया जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह को अभियुक्त बनाते हुए अब पटना के शास्त्री नगर थाने में उसके पर केस दर्ज कर लिया गया है.

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पारस अस्पताल के डॉक्टर भी अभियुक्त, पहुंचे हाईकोर्ट

चंदन मिश्रा की हत्या पटना के जिस पारस अस्पताल में हुई थी वहां के एक डॉक्टर को भी इस हत्याकांड में आरोपित बनाया गया है. इस डॉक्टर ने ही चंदन मिश्रा का ऑपरेशन किया था. आरोपित बनाए जाने के बाद डॉक्टर ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत भी मिली है.

पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत

पटना हाईकोर्ट ने पारस अस्पताल के उक्त डॉक्टर को राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि अभी डॉक्टर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने शास्त्रीनगर थाना के कांड संख्या 494/25 में यह अहम निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही डॉक्टर को कहा कि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करे. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तिथि 4 सप्ताह बाद की तय की है.