बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पदनाम बदला

बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पदनाम बदल दिया गया है. इसके लिए बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन किया गया है.

पटना. बिहार उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पदनाम बदल दिया गया है. इसके लिए बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन किया गया है. अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलायेंगे. वहीं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पदनाम बदलकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर दिया गया है. संशोधन में अनुभव का भी किया गया है बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुभव के बारे में भी उल्लेख है. इसके तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से तात्पर्य है न्यायमंडल में सबसे वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके पास जिले का प्रशासनिक प्रभार भी है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश से तात्पर्य है विभिन्न न्यायमंडलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों का पद धारण करने वाले और उच्च न्यायिक सेवा के पद से प्रतिनियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारी हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >