बिहार में सीएम उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहे 10 लाख तक के रियायती लोन, जानिए कब से कर सकते हैं आवेदन

बिहार के उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है. आवेदन निशुल्क है इसलिए किसी को पैसा ना दे. उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा.

बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ हजार उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा. इसके लिए एक दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा. इसकी आधिकारिक घोषणा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने की है. इस साल लॉटरी सिस्टम को प्रभावी किया जायेगा या नहीं, इसको लेकर तमाम कयास चल रहे थे.

31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन 

इस योजना के तहत इस साल आठ हजार नव उद्यमियों को 10-10 लाख रुपये के लोन दिया जाएगा. इस लोन में पांच लाख रुपये बतौर अनुदान होंगे. जिन्हें उद्यमी को लौटाना नहीं होगा. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन 1 दिसंबर से लिये जायेंगे. आवेदन 31 दिसम्बर 2022 तक लिए जाने हैं. आवेदन मात्र पोर्टल पर ऑनलाइन लिये जायेंगे.


पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 16 हजार आवेदकों का चयन हुआ था 

विभागीय जानकारों के मुताबिक आवेदन एकदम नि:शुल्क हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीएम उद्यमी योजना में इस साल 5000 लोन सभी ट्रेड के आवेदकों को दिये जायेंगे. लोन कोटे में 2000 कपड़े-चमड़ा उद्योगों के लिए है. 1000 बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में कपड़े-चमड़े और फूड प्रॉसेसिंग के लिए लोन दिये जायेंगे. पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 16 हजार आवेदकों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया था.

बजट की कमी की वजह से घटाया गया लक्ष्य

प्राप्त जानकारी के मुताबिक बजट की कमी की वजह से इस साल सीएम उद्यमी योजना का लक्ष्य घटाया गया है. एक अन्य आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक दिसंबर से ही प्रदेश में स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत आवेदन लिये जायेंगे. ऑन लाइन आवेदन करने की समयावधि 31 दिसंबर तक है.

Also Read: SSC Recruitment 2022: कांस्टेबल जीडी की रिवाइज्ड वैकेंसी लिस्ट जारी, अब 45,284 पदों पर होगी भर्ती
आवेदन के लिए लिए करेंट एकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि यह सभी आठ हजार लोन के केस समान रूप से 2-2 हजार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग , महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमियों के लिए होंगे. जानकारी के मुताबिक इस साल आवेदन सेविंग एकाउंट (बचत खाता) के जरिये किये जा सकते हैं. इसके लिए करेंट एकाउंट (चालू खाता) खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. करेंट एकाउंट चयन हो जाने के बाद जरूरी होगा. आवेदन की न्यूनतम योग्यता पहले की तरह कक्षा 12 पास रखी गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >