20 तक करें केवाइसी, नहीं तो बंद होगा राशन

. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नये आदेश के आलोक में ऐसे लाभुक जिनका केवाईसी नहीं हो सका है. ऐसे लोगों को चिह्नित कर 20 मार्च तक केवाइसी करे.

पटना सिटी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नये आदेश के आलोक में ऐसे लाभुक जिनका केवाईसी नहीं हो सका है. ऐसे लोगों को चिह्नित कर 20 मार्च तक केवाइसी करे. ऐसा नहीं किया गया,तब 31 मार्च से इन लोगों के राशन का आवंटन नहीं होगा.यह बात एसडीओ सत्यम सहाय ने शुक्रवार को गुलजारबाग स्टेडियम में दनियावां,खुशरुपुर व फतुहा के राशन दुकानदारों के साथ बैठक करते हुए कही. एसडीओ ने बैठक में उपस्थित मार्केटिंग अफसर को भी इस कार्य में सहयोग करने का आदेश दिया गया. बैठक के दौरान एसडीओ ने दुकानदारों कों ऐसे लाभुकों की सूची बनाने को कहा गया है, जिनका जिनका केवाइसी अंगूली, नेत्र व फेस से नहीं ले रहा है. ऐसे राशनकार्डधारियों की सूची बना कर सौंपने को कहा गया. ताकि विभाग को भेजा जा सके. एसडीओ ने बताया कि केवाइसी कार्य को तेजी से निष्पादित करने के लिए टीम का भी गठन किया गया. गठित टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड अपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड स्टॉक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को शामिल किया गया. जो हर दिन विकास मित्र एवं पंचायत सचिव के माध्यम से घर घर केवाईसी का कार्य करायेंगे.इसी र्पिोट भी प्रतिदिन उपलब्ध करायेगे. बैठक में उपस्थित लोगों का कहा गया कि कार्य में कोताही बरतने पर कार्रवाई की जायेगी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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