बिहार : नौकरी में बने रहने के लिए पास करनी होगी परीक्षा, जानें पूरी जानकारी

राज्य के सभी जिलों में तैनात वर्ग-घ या चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नौकरी में बने रहने के लिए परीक्षा पास करनी होगी. जो कर्मी इस परीक्षा को पास नहीं कर पायेंगे, उनकी नौकरी चली जायेगी.

पटना : राज्य के सभी जिलों में तैनात वर्ग-घ या चतुर्थवर्गीय कर्मियों को नौकरी में बने रहने के लिए परीक्षा पास करनी होगी. जो कर्मी इस परीक्षा को पास नहीं कर पायेंगे, उनकी नौकरी चली जायेगी. सभी जिलों में मौजूद डीएम समेत ऐसे अन्य सरकारी कार्यालयों में जिन लोगों को वर्ष 2009 के बाद से कैजुअल आधारित या अस्थायी या रोजाना आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी या समूह-घ के कर्मियों के रूप में रखा गया है,उन्हें अब परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा.

इनकी बहाली कार्यालय सहायक के तौर पर ही की गयी है. इसमें कुछ लोग कार्यालय सहायक के अलावा क्लर्क स्तर के काम भी करने लगे हैं. ऐसे सभी कर्मियों पर यह आदेश एक समान रूप से लागू होगा. एक आकलन के मुताबिक प्रत्येक जिले में ऐसे कर्मियों की संख्या 150 से 200 के बीच है. पूरे राज्य में ऐसे अस्थायी कर्मियों की संख्या सात से साढ़े सात हजार के बीच है.

इन सभी को सरकार के स्तर से जारी आदेश के बाद नौकरी में बने रहने के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी.पटना हाइकोर्ट ने करीब छह महीने पहले इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया था. इसके मद्देनजर अब राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए अंतिम रूप से कार्ययोजना तैयार करने में जुट गयी है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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