Birth Certificate Bihar: जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आया नया नियम, डिटेल में जानिए अब क्या करना होगा…

Birth Certificate Bihar: बिहार में फिर से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का नया नियम आ गया है. बच्चे के जन्म के एक साल के बाद अब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगा. तो वहीं, ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनायेंगे.

By Preeti Dayal | July 12, 2025 12:25 PM

Birth Certificate Bihar: बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का फिर से नया नियम आ गया है. बच्चे के जन्म के एक साल के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी. बता दें कि, पहले बीडीओ से परमिशन लेने के बाद काम बन जाता था. लेकिन, अब एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. जानकारी के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है. बता दें कि, किसी तरह की गड़बड़ प्रमाण पत्र में ना हो, इसे लेकर यह फैसला लिया गया है.

पटना के डीएम ने दिया आदेश

शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो, यहां पंचायत सचिव प्रमाण पत्र बनायेंगे. इस आदेश को लेकर पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी रजिस्ट्रार और एसडीएम को लेटर जारी किया है. लेटर के जरिये आदेश दिया गया है कि, अब जन्म या मृत्यु का 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में सहायक व प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सह रजिस्ट्रार व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को आवेदन देना होगा. 30 दिन बाद के मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की जाए तो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी, कोर्ट के आदेश की आवश्यकता होगी.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत…

तो वहीं, जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो इसके लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट, सेविका की पंजी, स्कूल प्रमाणपत्र, पैन, आधार, डीएल, पासपोर्ट, सर्विस बुक की आवश्यकता होगी. ग्रामीण इलाके में जन्म के एक महीने से अधिक वाले प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी तो वहीं शहर में एक साल से अधिक वाले का प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम का आदेश लेना होगा. बता दें कि, लगातार ऐसे प्रमाण पत्र बनाने वालों की संख्या बढ़ती जी रही है, ऐसे में बेहद ही जरूरी फैसला लिया गया है.

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