LPG Subsidy New Rule : एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है. सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य यानी आरएसपी पर घरेलू एलपीजी रिफिल लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा. जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा प्रमाणीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. जानिए यह प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है और किन लोगों के लिए क्या विकल्प रहेगा.
1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
एक अक्टूबर 2026 से सब्सिडी के साथ आरएसपी पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण यानी बीएए अनिवार्य होगा. तेल कंपनियों के अनुसार, यह व्यवस्था सब्सिडी वाले सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल और व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए उनके डायवर्जन को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है.
पहले से प्रमाणीकरण करा चुके उपभोक्ताओं को राहत
जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे उपभोक्ता पहले की तरह अपनी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी रिफिल का लाभ ले सकेंगे.
1 अक्टूबर से पहले करा लें बीएए
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. इसके लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी तक जाने की अनिवार्यता नहीं है. कई डिजिटल और ऑफलाइन माध्यमों से प्रमाणीकरण कराया जा सकता है.
डिलीवरी के समय भी हो सकेगा प्रमाणीकरण
एलपीजी रिफिल की डिलीवरी के दौरान डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप के जरिए भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है. इसके अलावा एलपीजी वितरक की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा.
घर बैठे ऐप से कर सकेंगे प्रमाणीकरण
उपभोक्ता संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी प्रमाणीकरण कर सकते हैं. इंडेन उपभोक्ता इंडेनऑयलवन, भारत गैस उपभोक्ता हेलोबीपीसीएल और एचपी गैस उपभोक्ता एचपी पे ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
PMUY पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया समझने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी पीएमयूवाई पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराया गया है. इससे उपभोक्ता पूरी प्रक्रिया को समझकर प्रमाणीकरण कर सकते हैं.
बीएए नहीं कराने वालों के लिए भी विकल्प
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी कारण से इसे कराने में सक्षम नहीं हैं, वे तेल कंपनियों के डिजिटल माध्यम से अपना विकल्प दर्ज करा सकते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बजाय बाजार मूल्य पर एलपीजी उपलब्ध कराने का विकल्प रहेगा.
5 या 10 किलो के सिलेंडर का विकल्प
उपलब्धता के आधार पर बिना सब्सिडी वाले बाजार मूल्य पर पांच या 10 किलो के सिलेंडर में एलपीजी उपलब्ध कराई जा सकती है. यानी बीएए नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी एलपीजी लेने का विकल्प पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन सब्सिडी वाले आरएसपी रिफिल की सुविधा प्रभावित होगी.
सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या एलपीजी से जुड़ी जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं. प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की परेशानी होने पर संबंधित एलपीजी वितरक से भी जानकारी ली जा सकती है.
