Bihar Traffic Challan: बिहार में एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट प्लान के तहत सितंबर में दोबारा सभी जिलों में शिविर लगेगा.जहां वाहन चालक लंबित इ-चालान मामले का निबटारा करा सकेंगे. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर में लगने वाले वन टाइम सेटलमेंट शिविर को कम से कम तीन दिनों तक लगाया जाये और जिसमें सिर्फ लंबित वाहन जुर्माना राशि का निबटारा हो सके.
नौ मई को सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई की गयी, जिसमें मात्र 20 हजार वाहन चालक योजना का लाभ उठा सके. इस भीड़ को देखते हुए विभाग इस दिशा में कार्रवाई कर रही है, ताकि अधिक से अधिक वाहन चालकों को योजना का लाभ मिल सके. पेमेंट की सुविधा को और सरल किया जायेगा.
जहां चालान कटेगा, वहीं होगी सुनवाई
विभाग के मुताबिक लोक अदालत में उसी जिले के मामले की सुनवाई होगी, जहां चालान कटा होगा. ऐसे सभी वाहन मालिकों को उस जिले में सुनवाई के लिए जाना होगा. किसी दूसरे जिले की लोक अदालत में सुनवाई नहीं होगी. इसे आम लोगों के बीच सितंबर से पहले प्रचारित किया जायेगा, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो सके.
लोक अदालत में दूसरे जिलों में कटे चालान मामले पर सुनवाई नहीं करने के पीछे राजस्व वसूली में जिलों को मिला लक्ष्य बड़ा कारण है. विभाग हर जिलों को राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित करती है.ऐसे में जहां भी चालान को काटा गया है, चालान की रकम उसी जिले के डीटीओ कार्यालय के पास जमा होगी.
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50 प्रतिशत तक छूट
परिवहन विभाग के मुताबिक लोक अदालत में बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने वालों , प्रावधानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन सहित अन्य यातायात उल्लंघन से जुड़े लंबित इ- चालान का 50 प्रतिशत राशि जमा कर वाहन चालक आसानी से लंबित चालान निबटारा कर पायेंगे.
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