जनवरी की सैलरी चाहिए तो देना होगा प्रॉपर्टी का ब्योरा, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
Bihar Teacher Salary: बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है. अब शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा. तय समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर जनवरी महीने का वेतन रोका जाएगा.
Bihar Teacher Salary: बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है. अब शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा.
क्यों उठाया गया कदम
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. विभाग का कहना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए संपत्ति का विवरण देना पहले से ही नियमों में शामिल है, लेकिन लंबे समय से इसका पालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था. अब सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है.
आदेश में क्या कहा गया
आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षक अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज चल संपत्ति जैसे नकद राशि, बैंक जमा, वाहन, आभूषण आदि तथा अचल संपत्ति जैसे भूमि, मकान, फ्लैट व अन्य अचल परिसंपत्तियों का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में देंगे. यह विवरण ऑनलाइन पोर्टल अथवा विभाग द्वारा तय प्रक्रिया के तहत जमा करना अनिवार्य किया गया है.
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के शिक्षकों से समय पर संपत्ति विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही कहा गया है कि जिन शिक्षकों का विवरण पूरा नहीं होगा या जिन्होंने विवरण जमा नहीं किया होगा, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी.
अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने व सरकारी कर्मचारियों की आय व संपत्ति में संतुलन की निगरानी के लिए जरूरी है. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी शिक्षक द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की स्थिति में समय रहते जांच की जा सके.
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लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि तय समय-सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा देना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है व इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस संबंध में पूछे जाने पर डीइओ राजन कुमार ने बताया कि सभी शिक्षकों को सरकार स्तर से जारी आदेश के आलोक में जनवरी से पहले अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्योरा विभाग को उपलब्ध करा देना है. नहीं देने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा.
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