Bihar News: पूर्व आयकर इंस्पेक्टर भगोड़ा घोषित, कोर्ट का स्थायी लाल वारंट भी जारी, जानिए क्या है मामला?

Bihar News: 32 साल पुराने एक आपराधिक मामले में पटना सिविल कोर्ट ने आयकर विभाग, पटना के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को भगोड़ा घोषित किया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी लाल वारंट भी जारी किया है.

Bihar News: पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 ने आयकर विभाग पटना के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को 32 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में भगोड़ा घोषित कर किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी रूप से लाल वारंट भी जारी किया है. पाप्त जानकारी के अनुसार आरोपित अरुण कुमार दत्ता पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर के निवासी थे.

साल 1993 का है मामला

बता दें कि यह मामला वर्ष 1993 का है, जब जक्कनपुर थाने के तत्कालीन थानेदार बीके गोप ने खुद को सूचक बनाते हुए कांड संख्या 61/93 के तहत अरुण कुमार दत्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन, वारंट और एसएसपी को पत्र भी भेजा था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

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कोर्ट ने आयकर विभाग से मांगी थी आरोपी की जानकारी

इसके बाद अदालत ने आयकर विभाग, पटना को पत्र भेजकर आरोपी की जानकारी मांगी थी. जवाब में विभाग ने बताया कि अरुण कुमार दत्ता वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनका स्थायी पता उपलब्ध नहीं है. वहीं इस मामले के सूचक तत्कालीन थानेदार बीके गोप भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. सभी प्रयासों के विफल रहने पर कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया.

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By Rani Thakur

बंगाल की धरती पर एक दशक से अधिक समय तक समृद्ध पत्रकारिता अनुभव के साथ, रानी ठाकुर अब बिहार की धरती पर अपनी लेखनी से पहचान बना रही हैं. कोलकाता में कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अखबारों के लिए रिपोर्टिंग और सब-एडिटिंग का अनुभव हासिल करने के बाद, वे अब प्रभात खबर के डिजिटल डेस्क से जुड़ी हैं, जहां वे लाइफ स्टाइल की खबरों के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच और पत्रकारिता कौशल को नई दिशा दे रही हैं.

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