Traffic Challan: बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. परिवहन विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, जिन्होंने लंबे समय से ई-चालान की राशि जमा नहीं की है.
छह महीने तक जुर्माना नहीं भरा तो होगी कार्रवाई
विभाग के नए निर्देश के अनुसार, यदि कोई वाहन मालिक छह महीने के भीतर ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.
बकायेदार वाहनों की सूची तैयार
परिवहन पदाधिकारियों का कहना है कि ई-चालान व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई वाहन चालक जुर्माना भरने में लापरवाही कर रहे हैं. उनलोगों ने आगे कहा कि लोग तभी चालान जमा करते हैं, जब वाहन के कागजात अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है. इसी वजह से विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है.
6,500 से अधिक वाहनों पर करोड़ों का बकाया
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है, जिन पर तीन महीने पहले तक का चालान बकाया है. आंकड़ों के अनुसार, नालंदा में सिर्फ 6,512 वाहनों पर कुल 13 करोड़ 55 लाख 69 हजार 955 रुपये का जुर्माना बकाया है. विभाग अब इन मामलों की निगरानी कर रहा है.
ब्लैकलिस्ट होने पर नहीं बेच सकेंगे गाड़ी
यदि वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो मालिक को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
- वाहन के दस्तावेज अपडेट नहीं होंगे.
- गाड़ी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा.
- वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकेगा.
- कई ऑनलाइन सेवाएं भी बंद हो सकती हैं.
जानिए किस नियम पर कितना जुर्माना
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह दी है. नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर: 5,000 रुपये
- शराब पीकर वाहन चलाने पर: 10,000 रुपये या छह महीने तक की जेल
- ओवरस्पीडिंग पर: 1,000 से 2,000 रुपये
- बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के: 1,000 रुपये
- रेड लाइट जंप करने पर: 1,000 से 5,000 रुपये
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर: 5,000 रुपये
- खतरनाक ड्राइविंग पर: 5,000 रुपये
- एंबुलेंस या आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर: 10,000 रुपये तक जुर्माना
समय रहते भर दें ई-चालान
परिवहन विभाग का कहना है कि वाहन मालिक समय रहते अपने बकाया ई-चालान का भुगतान कर दें. ऐसा नहीं करने पर भविष्य में वाहन और लाइसेंस दोनों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
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