Bihar Chunav 2025: भाकपा-माले नेता मनोज मंजिल को पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,सजा बरकरार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है. वाम दलों का समर्थन और सम्मानजनक सीटों की मांग अब चुनावी समीकरण बदल सकती है.

By Pratyush Prashant | October 7, 2025 8:15 PM

Bihar Chunav 2025: भोजपुर के बड़गांव मामले में भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी. इस फैसले को भाकपा-माले ने “राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय” बताया है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.

हाईकोर्ट का फैसला, अपील खारिज

बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर के चर्चित बड़गांव हत्याकांड मामले में जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा. पूर्व विधायक मनोज मंजिल की सजा के खिलाफ दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

माले की प्रतिक्रिया: राजनीतिक दबाव का आरोप

फैसले के बाद भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज मंजिल और अन्य कार्यकर्ताओं को “साजिशन फंसाया गया” था. कुणाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप था, उसकी लाश तक बरामद नहीं हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट जाएगी माले

कुणाल ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि “गरीबों के नेताओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और लोकतांत्रिक संघर्ष को तेज करें.”

बिहार चुनाव से ठीक पहले भाकपा-माले के लिए यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चुनौती बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट में अगली कानूनी लड़ाई पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

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