Bihar Bhumi Survey: हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को सरकार ने दिया अंतिम बड़ा मौका, सभी डीएम को लिखा गया लेटर

Bihar Bhumi Survey: बड़ी खबर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों से जुड़ी आ गई है. दरअसल, सरकार की ओर से अंतिम मौका दिया गया है. 30 मई तक जो भी कर्मचारी हड़ताल खत्म कर देंगे, उन्हें उपार्जित अवकाश का लाभ मिलेगा.

By Preeti Dayal | May 29, 2025 1:24 PM

Bihar Bhumi Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम बड़े ही जोर-शोर से चल रहा है. लेकिन, राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण विभाग का काम धीमा पड़ गया. इस बीच सरकार की ओर से हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को बड़ा मौका दिया गया है. दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के हड़ताली राजस्व कर्मियों के लिए एक अंतिम अवसर की घोषणा की गई है. विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है कि, 30 मई 2025, शुक्रवार शाम 5:00 बजे तक जो भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देते हैं, उन्हें हड़ताल की अवधि के लिये उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर उनकी सेवा नियमित की जाये.

विभाग ने जारी किया फरमान

साफ तौर पर कहा गया है कि, इस तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान ‘नो वर्क, नो पे’ के आधार पर किया जाये और उनकी सेवा नियमित करने के संदर्भ में विभाग अलग से निर्णय लेगा. इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा 21 मई 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचारपत्रों और सोशल मीडिया के द्वारा सभी हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिये सूचना जारी की गई थी कि, प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीन दिनों के अंदर कार्य पर आवश्यक रूप से लौटें. जिसके अनुपालन में सभी जिलों द्वारा सूचित किया गया कि, कई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित किया है.

जो राजस्व कर्मचारी अब भी हड़ताल पर बने हैं उनके लिये सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि :

• ऐसे कर्मचारी जो 30 मई, 2025 को शाम 5 बजे तक योगदान करते हैं, उन्हें हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी और उनकी सेवा अवधि नियमित मानी जाएगी.

• जो कर्मचारी उस समय सीमा के बाद लौटेंगे, उनके वेतन की गणना “नो वर्क, नो पे” के आधार पर की जाएगी. साथ ही ऐसे कर्मियों की सेवा को नियमित करने पर निर्णय सरकार भविष्य में लेगी.

  • ऐसे राजस्व कर्मचारियों पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जायेगी. यदि उक्त अवधि तक उनके द्वारा विभाग से प्रदत्त लैपटॉप अपने पदस्थापन कार्यालय में वापस नहीं किया जायेगा, तो उनके विरुद्ध तत्काल लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR Act) के तहत कार्रवाई भी प्रारंभ की जायेगी.

बता दें कि, सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि, ऐसे राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का प्रतिवेदन विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध करवायें.

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