Patna News : पटना बेऊर थाना क्षेत्र से जुड़े अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने मुकेश कुमार उर्फ मुकुंद कुमार को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियुक्त बेऊर के विशुनपुर पकड़ी का रहने वाला है. मामला बेऊर थाना कांड संख्या 584/2025 से संबंधित है, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए और 26(1) के तहत दर्ज किया गया था.
2025 में कार की तलाशी में मिला था हथियार
घटना 11 अक्टूबर 2025 की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अन्य मामले में बेऊर जेल भेजे गये अभियुक्त मुकेश कुमार की थाना परिसर में खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार में हथियार छिपाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली. इस दौरान गियर बॉक्स और सीट के बीच से 7.65 बोर की तीन जिंदा कारतूस और एक लोहे का देसी पिस्तौल बरामद किया गया.
हथियार और कारतूस बरामद होने के बाद पुलिस ने मुकेश कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और अन्य ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये गये. साक्ष्यों के आधार पर एसडीजेएम, पटना सदर की अदालत ने मुकेश कुमार को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया.
तीन साल की सजा के साथ तीन हजार जुर्माना
अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामले में मुख्य अभियोजक विद्या सागर प्रसाद के पर्यवेक्षण में सहायक अभियोजक प्रभात प्रसाद कमल, अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक चौबे एवं अंशु आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
