नीतीश सरकार को पटना HC से झटका, ”सात निश्चयों” में से दो के फंडिंग पर कोर्ट ने लगायी रोक

पटना : बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्टअाज बड़ाझटकालगाहै.हाईकोर्ट नेमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है. इससे पहले बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की खंडपीठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2017 4:03 PM

पटना : बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्टअाज बड़ाझटकालगाहै.हाईकोर्ट नेमुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है. इससे पहले बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बुधवार को सुनाया गया.

जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले जुलाई-अगस्त में 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी धन राशि का 80 फीसदी धन इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने का आदेश दिया था. साथ ही वार्ड विकास समिति का गठन किया था, जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मासौंपा गया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य का मुखिया संघ कोर्ट जा पहुंचा था.

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पटना हाईकोर्ट नेराज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया है. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है.