मानव शृंखला पर हाइकोर्ट ने 24 घंटे में मांगा जवाब

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाली मानव शृंखला को लेकर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता सुशील कुमार की जनहित याचिका पर सरकार से चौबीस घंटे के भीतर जवाब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2017 6:55 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी के पक्ष में 21 जनवरी को पूरे राज्य में बनने वाली मानव शृंखला को लेकर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधीर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता सुशील कुमार की जनहित याचिका पर सरकार से चौबीस घंटे के भीतर जवाब देने को कहा. इस मामले में पूरी रिपोर्ट के साथ गुरुवार को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत 21 जनवरी को सभी नेशनल हाइवे पर पांच घंटे आवागमन को बंद कर दिया गया है.
किस कानून के तहत स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरने को कहा गया. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की. सुनवाई के दौरान कहा कि क्या सरकार बच्चों को शराब के बारे में जानकारी देना चाहती है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने स्कूली बच्चों को मानव शृंखला में शामिल होने का आदेश दिया गया है. पांच घंटे तक पूरा प्रदेश ठप रहेगा.इस दौरान किसी की मौत हो गयी या इलाज के लिए बाहर निकलना पड़ा तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किये हैं.