922 निजी स्कूलों ने पोर्टल पर नहीं दी सीटों की जानकारी, मिला 24 घंटे का अंतिम अवसर

शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत जिले के प्रस्वीकृत निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर कक्षा एक में आवंटित सीटों की संख्या अपलोड नहीं की गयी है

-ज्ञानदीप पोर्टल पर जानकारी साझा नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई

संवाददाता, पटना

शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत जिले के प्रस्वीकृत निजी स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर कक्षा एक में आवंटित सीटों की संख्या अपलोड नहीं की गयी है. स्कूलों की इस बेरुखी पर जिला शिक्षा कार्यालय ने नाराजगी व्यक्त की है. जिले में कुल 1315 प्रस्वीकृत निजी स्कूल हैं. 393 स्कूलों ने कक्षा एक में निर्धारित सीटों की संख्या की जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर साझा की है. दो स्कूलों का मामला लंबित रखा गया है. वहीं 1315 में 922 प्रस्वीकृत निजी स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने ज्ञानदीप पोर्टल कक्षा एक में आवंटित सीटों की संख्या को साझा नहीं किया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कृतिका वर्मा ने इन स्कूलों को 24 घंटे के अंदर जानकारी साझा करने लिए अंतिम अवसर दिया है. इसके साथ ही निर्देशित किया है कि पोर्टल पर जानकारी साझा नहीं करने वाले स्कूलाें पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी.

ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक होगा

आरटीइ के तहत प्रस्वीकृत स्कूलों में कक्षा एक में निर्धारित सीटों के अनुरूप 25 प्रतिशत सीटों पर कमजाेर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन होता है. इसके तहत ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दो जनवरी से जारी है. आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. प्राप्त आवेदन के आधार पर दो फरवरी को पंजीकृत बच्चों का सत्यापन किया जायेगा. छह फरवरी को नामांकन के लिए ऑनलाइन स्कूल आवंटित होंगे. वहीं सात से 21 फरवरी तक प्रस्वीकृत निजी स्कूलों में चयनित बच्चों का नामांकन होगा. इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का पंजीयन शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://gyandeep-rte.bihar.gov.in पर निर्धारित तिथि के अंदर पंजीयन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों की उम्र एक अप्रैल 2026 तक छह वर्ष होनी चाहिए.

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