नाबालिग से रेप के आरोपी विधायक को पटना हाइकोर्ट से मिली जमानत

पटना : पटना हाइकोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगायी. शराबबंदी कानून को असंवैधानिक करार देने के बाद पटना हाइकोर्ट ने अपने एक और फैसले में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद राजद विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी है. गौरतलब हो कि राजबल्लभ यादव ने पुलिस के साथ […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगायी. शराबबंदी कानून को असंवैधानिक करार देने के बाद पटना हाइकोर्ट ने अपने एक और फैसले में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद राजद विधायक राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी है. गौरतलब हो कि राजबल्लभ यादव ने पुलिस के साथ काफीलुकाछुपी खेलने के बाद दस मार्च को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. नावादा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजबल्लभ यादव ने एक नाबालिग छात्रा को एक महिला के सहयोग से अपने कमरे पर लागकर जबरन रेप करने का आरोपी है. मामले की जांच में राज बल्लभ पर आरोप सही पाया गया था. उसके बाद पुलिस ने राजबल्लभ की गिरफ्तारी के लिये बहुत छापेमारी की लेकिन वह पकड़ में नहीं आया. जबकि पुलिस ने राजबल्लभ तक लड़की पहुंचाने वाली सुलेखा और बाकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस ने राजबल्लभ यादव के घर की कुर्की जब्ती की थी और राजबल्लभ के नाम से जारी हथियारों के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया था. पुलिस ने राजबल्लभ की पत्नी के नाम से खनन के पट्टों को भी रद्द कर दिया था. इस घटना के बाद बिहार सरकार की काफी फजीहत हुई थी और राजद ने रेप का आरोप लगने के बाद राजबल्लभ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इस मामले में पटना हाइकोर्ट ने आज विधायक को जमानत दे दी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >