महिला डीएसपी से कोर्ट ने पूछा, यौन शोषण मामले में मेडिकल कराना चाहती हैं या नहीं ?

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने महिला डीएसपी निर्मला कुमारी को सात दिनों के भीतर हलफाना दायर कर यह बताने को कहा कि वह यौन शोषण के मामले में मेडिकल जांच कराना चाहती हैं या नहीं. न्यायाधीश अंजना मिश्रा की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए डीएसपी को अगले सोमवार को […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने महिला डीएसपी निर्मला कुमारी को सात दिनों के भीतर हलफाना दायर कर यह बताने को कहा कि वह यौन शोषण के मामले में मेडिकल जांच कराना चाहती हैं या नहीं. न्यायाधीश अंजना मिश्रा की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए डीएसपी को अगले सोमवार को अपनी राय हलफनामा दायर कर बताने को कहा है. कैमूर के पूर्व एसपी और आइपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली निर्मला कुमारी वर्तमान में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एसडीपीओ के पद पर तैनात है.

कोर्ट ने इसके पहले महिला डीएसपी को मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था. लेेकिन, कोर्ट के इस आदेश को डीएसपी ने मानने से इनकार कर दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान महिला डीएसपी ने कहा कि उनकी हां के बिना ही कोर्ट ने मेडिकल जांच का आदेश दिया था. जबकि, वह मेडिकल जांच कराना नहीं चाहती है. इस पर कोर्ट ने सात दिनों में अपनी राय कोर्ट को बताने को कहा है. गौरतलब है कि निर्मला कुमारी ने कैमूर के एसपी रहते पुष्कर आनंद पर याैन शोषण का आरोप लगायी थी. वह उस समय कैमूर में डीएसपी के पद पर तैनात थीं.

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