पटना हाइकोर्ट ने रद्द किया अवर शिक्षा सेवा कर्मचारियों का तबादला

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने अवर शिक्षा सेवा के 478 कर्मियों का तबादला रद्द कर दिया है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में नंदिनी कुमारी एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में पूरी समीक्षा के बाद दोबारा आदेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2016 8:24 PM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने अवर शिक्षा सेवा के 478 कर्मियों का तबादला रद्द कर दिया है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में नंदिनी कुमारी एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में पूरी समीक्षा के बाद दोबारा आदेश जारी करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा विभाग के कामकाज पर तल्ख टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि तबादला और पोस्टिंग जैसी छोटी चीजों पर भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह साबित करता है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि तबादला आदेश में कई प्रकार की गड़बड़ियां थीं. कई मृत लोगों के नाम भी तबादला सूची में थे. एक साल से कम अवधि हुए तबादला वाले शिक्षकों को दोबारा तबादला कर दिया गया था.