पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, अवर सचिव के प्रमोशन पर रोक

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सचिवालय सहायक संवर्ग कोटे से अवर सचिव के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को सुनील कुमार एवं अन्य की ओर से दायर इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद 43 लोगों के अवर सचिव पद पर होने वाले प्रमोशन पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 11, 2016 7:46 PM

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने सचिवालय सहायक संवर्ग कोटे से अवर सचिव के प्रमोशन पर रोक लगा दी है. जस्टिस एके त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को सुनील कुमार एवं अन्य की ओर से दायर इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद 43 लोगों के अवर सचिव पद पर होने वाले प्रमोशन पर रोक लगा दिया. साथ ही इसके पहले 74 लोगों को अवर सचिव के पद पर मिले प्रमोशन पर नोटिस भी जारी करने का निर्णय लिया. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने प्रमोशन के तरीके पर सवाल उठाया था.

उसके साथ ही एक अन्य मामले में पटना उच्च न्यायालय ने लघु जल संसाधन विभाग को नोटिस जारी किया है. विकास चंद्रा की लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने गुरुवार को नलकूपों की स्थिति पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश में 3406 नलकूप चालू हालत में हैं. जबकि, 5633 बंद है. कोर्ट ने 13 सितंबर तक इस मामले में जवाब देने को कहा है.