BIHAR : मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर धारा 144, पकड़े गये तो जेल
पटना : 11 से 18 मार्च तक होनेवाली मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी. ऐसे में अभिभावक पकड़े गये, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. एक दिन पहले 10 मार्च को प्रदेश भर में माइक से इसका एनाउंसमेंट करवाया जायेगा, ताकि अभिभावक परीक्षा केंद्र के आसपास न रहें. […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 9, 2016 6:45 AM
पटना : 11 से 18 मार्च तक होनेवाली मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी. ऐसे में अभिभावक पकड़े गये, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. एक दिन पहले 10 मार्च को प्रदेश भर में माइक से इसका एनाउंसमेंट करवाया जायेगा, ताकि अभिभावक परीक्षा केंद्र के आसपास न रहें. हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से भी अभिभावकों पर नजर रखी जायेगी.
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प्रदेश भर में 1309 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. परीक्षा केंद्र का गेट डेढ़ घंटे पहले खोला जायेगा. जांच के दौरान अगर माेबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, तो परीक्षार्थी को दो साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जायेगा. हर जिले में एक नोडल आॅफिसर नियुक्त किया गया है. नोडल ऑफिसरों के साथ मंगलवार को बैठक हुई.
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