पटना हाइकोर्ट से सीतामढी गोलीकांड मामले में पूर्व सांसद अनावरुल हक सहित 15 लोगों को जमानत

पटना : सीतामढी गोलीकांड मामले में आज पटना हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद अनावरुल हक, नवल किशोर राय व भाजपा विधायक रामनरेश यादव सहित 15 लोगों को जमानत दे दी. इन लोगों को पिछले दिनों एक सीतामढी की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी थी. बाद में इन लोगों ने इस फैसले को पटना हाइकोर्ट […]

पटना : सीतामढी गोलीकांड मामले में आज पटना हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद अनावरुल हक, नवल किशोर राय व भाजपा विधायक रामनरेश यादव सहित 15 लोगों को जमानत दे दी. इन लोगों को पिछले दिनों एक सीतामढी की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी थी.
बाद में इन लोगों ने इस फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पिछले दिनों निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया था.
गौरतलब है कि 11 अगस्त 1996 को बाढ राहत की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड ने जिला समहरणालय पर हमला किया था, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गयी थी. इस हिंसा का आरोप अनावरुल हक, नवल किशोर राय, रामनरेश यादव सहित अन्य लोगों पर लगा था. 19 साल पुराने इस मामले में ही इन लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >