बेंगलुरु बम ब्लास्ट मामला : हैदर अली और उमर को ले गयी बेंगलुरु पुलिस

पटना: पटना एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद हैदर अली व उमर सिद्दीकी को बेंगलुरु बम ब्लास्ट मामले में पूछताछ करने एवं बेंगलुरु के विशेष जज की अदालत में पेश करने की अनुमति प्रदान की. विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बेंगलुरु […]

पटना: पटना एनआइए के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद हैदर अली व उमर सिद्दीकी को बेंगलुरु बम ब्लास्ट मामले में पूछताछ करने एवं बेंगलुरु के विशेष जज की अदालत में पेश करने की अनुमति प्रदान की. विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्तों को बेंगलुरु एनआइए की विशेष जज की अदालत में 26 फरवरी को पेश करने के बाद यह निर्देश दिया है कि गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई के दौरान 10 मार्च के पहले दोनों अभियुक्तों को इस अदालत में पेश करें.

दरअसल बेंगलुरु से आयी एनआइ की विशेष टीम ने अदालत में एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया था कि बेंगलुरु बम ब्लास्ट मामले में जिन बमों का प्रयोग किया गया था और बम ब्लास्ट के बाद जो अवशेष मिले थे, उसी प्रकार का बम व अवशेष गांधी मैदान बम ब्लास्ट में भी प्रयोग किया गया था. इससे बेंगलुरु बम ब्लास्ट की गुत्थी सुलझ सकती है.
विशेष अदालत ने आवेदन को स्वीकार करते हुए बेऊर कारा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि उचित पुख्ता सुरक्षा के बीच दोनों अभियुक्त को बेंगलुरु ले जाया जाये. इसके बाद वहां प्रस्तुत करने के बाद वापस पटना लाया जाये. गौरतलब है कि गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में सुनवाई के दौरान जेल में बंद उमर सिद्दीकी व हैदर अली समेत 11 अभियुक्त विशेष अदालत में उपस्थित रहे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags
NIA

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >