पटना में एक दिन के अंदर जमा हुए 27 करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट, जानिए कैसे आप भी कर सकते हैं वापस..

आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया तो घोषणा के अगले ही दिन यानी शनिवार को पटना में करीब 27 करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस हो गए. लोग बैंक पहुंचे और अपनी गुलाबी नोटों को वापस किया. जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया...

By Prabhat Khabar Print Desk | May 21, 2023 10:21 AM

2000 Rs Note: आरबीआई ने दो हजार के गुलाबी नोटों को वापस लेने का फैसला लिया तो पटना में शनिवार को विभिन्न बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने लोग पहुंचे. बैंकों की शाखाओ में नोटिस बोर्ड पर 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक जमा करने की सूचना लगा दी गयी है. बैंकों से मिली सूचना के मुताबिक, शनिवार को जिले के विभिन्न बैंकों में लगभग 27 करोड़ मूल्य के 2000 रुपये के नोट जमा हुए. सबसे अधिक नोट स्टेट बैंक में जमा हुए.

लोगों को नोट जमा कराते देखा गया

एआइबीओए के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि दो हजार रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा. लेकिन, बैंकों से दो हजार रुपये का नोट ग्राहकों को देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. पटना की कई शाखाओं में लोगों को नोट जमा कराते देखा गया. कोतवाली थाना स्थित इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में सामान्य दिनों की तरह लोग आते-जाते देखे गये. डाक बंगला चौराहा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा के कैश काउंटर पर कई महिलाओं को देखा गया. पूछने पर बताया कि दो हजार के नोट जमा करने आये हैं. अधिकारियों ने बताया कि पिछले बार की तरह विशेष हलचल नहीं देखी जा रही है.

Also Read: लड़कियों का अपहरण करता था पटना जंक्शन के पास पानी बेचने वाला, गैंग के बीच लाखों में करता था डील
घोषणा के बाद बैंक पहुंचने लगे लोग

दो हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया बैंकों में 23 मई से शुरू होने वाली है. लेकिन, आरबीआइ की घोषणा के दूसरे दिन शनिवार से ही राजधानी के बैंकों में लोग पहुंचने लगे. उधर, आरबीआइ ने नोट बदलने को एक फॉर्मेट बैंकों को भेजा है. नोट एक्सचेंज करने के दौरान लोगों को काउंटर पर मूल वैध पहचान प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. इसके लिए छह दस्तावेज में से कोई एक प्रमाण-पत्र दिखाना है. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइससें, वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड एवं पॉपुलेशन रजिस्टर शामिल हैं. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को 30 िसतंबर के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है.

यह जानकारी भरनी है :

नोट बदलने के लिए फॉर्मेट में बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता का नंबर (यदि उपलब्ध हो)तो, आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर, बैंक नोट का विवरण आदि जानकारी भरनी है. बैंकों को एक्सचेंज के दौरान नकद लेनदेन रिपोर्टिंग एवं संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग पर भी ध्यान देने को कहा गया है.

नोट एक्सचेंज करने की जानकारी..

इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक कौशलेंद्र ने बताया कि कोई भी खाताधारक देश के किसी स्थान पर दो हजार रुपये का नोट एक्सचेंज कर सकेंगे. बचत या चालू खाते में दो हजार रुपये जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. उन्होने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खाते में दो हजार रुपये के नोट जमा करता है तो जमा करने वाले का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि जिन लोगों का बैंक खाता नहीं है, वे भीबीस हजार रुपये तक का एक्सचेंज करा सकते हैं. इसके लिए केवाइसी होना चाहिए.

Next Article

Exit mobile version