एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड वैध डिप्लोमा : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिये फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया.

पटना. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिये फैसले पर शुक्रवार को स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिया. इस आदेश से देश के 12 लाख प्रशिक्षित शिक्षक जो एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड किये हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई एवं प्रशांत कुमार मिश्र की खंडपीठ ने विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य नामक पुनर्विचार याचिका पर आदेश में साफ कर दिया है कि एनआइओएस से डीएलएड योग्यताधारी को नयी शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ-साथ नियुक्त शिक्षक प्रोन्नति के लिए भी योग्य समझा जाये. सुप्रीम कोर्ट में एनआइओएस डिप्लोमा का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ एओआर मंदीप कालरा ने आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस आदेश से देश के डिप्लोमा धारियों को नयी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायिक संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाने वाले विश्वनाथ, कुमुद कांत पाण्डेय, आदर्श श्रीवास्तव, अनिल कन्याल ने बड़ी जीत करार दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >