पटना : प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले थानेदारों पर कार्रवाई

पटना : प्रदेश के किसी भी थाने में एससी-एसटी कानून के तहत पीड़ित एफआइआर दर्ज करा सकता है. प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले थानेदारों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. एससी-एसटी विभाग ने यह आदेश दिया है. डीएसपी को हर माह समीक्षा बैठक करनी है. जिसमें मामलों के निष्पादन, केस डायरी पर चर्चा होगी. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 21, 2020 9:01 AM

पटना : प्रदेश के किसी भी थाने में एससी-एसटी कानून के तहत पीड़ित एफआइआर दर्ज करा सकता है. प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले थानेदारों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. एससी-एसटी विभाग ने यह आदेश दिया है. डीएसपी को हर माह समीक्षा बैठक करनी है. जिसमें मामलों के निष्पादन, केस डायरी पर चर्चा होगी. साथ ही, ऐसे मामलों पर सुनवाई की जायेगी. इसमें डीएसपी के स्तर से जांच होगी. जांच पुष्ट होने पर वरीय अधिकारी को फाइल भेजा जायेगा.

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