पटना : डीआइजी-आइजी की अनुमति के बाद ही अब इंस्पेक्टर हो सकेंगे निलंबित

पटना : राज्य के एसपी के लिए अब इंस्पेक्टरों काे निलंबित करना आसान नहीं होगा. रेंज डीआइजी या रेंज आइजी की अनुमति के बाद ही अब इंस्पेक्टरों को निलंबित किया जा सकेगा. बिहार पुलिस मैनुअल में यह संशोधन किया गया है. निलंबन भी सिर्फ उन्हीं मामलों में होगा, जिनमें संबंधित अधिकारी का जांच होने तक […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 21, 2020 7:42 AM
पटना : राज्य के एसपी के लिए अब इंस्पेक्टरों काे निलंबित करना आसान नहीं होगा. रेंज डीआइजी या रेंज आइजी की अनुमति के बाद ही अब इंस्पेक्टरों को निलंबित किया जा सकेगा. बिहार पुलिस मैनुअल में यह संशोधन किया गया है.
निलंबन भी सिर्फ उन्हीं मामलों में होगा, जिनमें संबंधित अधिकारी का जांच होने तक पदस्थ रहना लोकहित के विरुद्ध हो. नये नियम के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी कोर्ट में झूठा साक्ष्य देने का दोषी या आरोपित पाया जाता है, तो उसका तबादला कर दिया जायेगा. कोर्ट निर्णय नहीं दे, तब तक निलंबन नहीं होगा. बर्खास्तगी, सेवा या पद से हटाये जाने, प्रोन्नति या वेतनवृद्धि पर रोक वाले आदेश के खिलाफ पुलिसकर्मी अपील कर सकेंगे. यह अपील उच्च पदाधिकारी के यहां की जायेगी.

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