अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी सरकार : रामविलास पासवान

नयी दिल्ली : खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्‍ताह तक केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कर दिया जायेगा. यह प्राधिकरण उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम-2019 के अंतर्गत गठित किया जायेगा. उपभोक्‍ता के अधिकारों, अनुचित व्‍यापार के व्‍यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राधिकरण […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 20, 2020 3:50 PM

नयी दिल्ली : खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्‍ताह तक केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कर दिया जायेगा. यह प्राधिकरण उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम-2019 के अंतर्गत गठित किया जायेगा. उपभोक्‍ता के अधिकारों, अनुचित व्‍यापार के व्‍यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राधिकरण करेगा. साथ ही नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए जुर्माना भी लगायेगा.

केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका और कामकाज पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद नयी दिल्‍ली में पासवान ने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत एक अन्‍वेषण शाखा बनायी जायेगी, जो अनुचित व्‍यापार व्‍यवहारों और भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों की जांच करेगी. उन्‍होंने कहा कि उपभोक्‍ता संरक्षण कानून से जुड़े नियमों को डेढ़ महीने के अंदर अंतिम रूप दे दिया जायेगा. पासवान ने कहा कि उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा सरकार के लिए सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण है. औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान पासवान ने ई-कॉमर्स और सीधे बिक्री को विनियमित करने की आवश्‍यकता पर भी बल दिया, क्‍योंकि इन क्षेत्रों के लिए अभी तक कोई विनियामक निकाय नहीं है.

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