पटना : पटना-गया रोड के हो रहे निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि वह इस सड़क के खर्च का पूरा ब्योरा अगली सुनवाई 29 जनवरी को कोर्ट में प्रस्तुत करे. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को गौरव कुमार सिंह व अन्य की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और गया के डीएम सहित अनेक पदाधिकारी कोर्ट में उपस्थित थे.
अदालत को बताया गया कि 13 किलोमीटर के दायरे में पांच किलोमीटर नाले पर सड़क बनानी थी, लेकिन उस पर कोर्ट के एक आदेश से रोक लग गयी है. पटना और गया के बीच अच्छी सड़क नहीं रहने से बाहर से आये पर्यटकों को मुश्किल होती है. पटना से गया जाने में 2 घंटे की बजाय 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है.
