पटना : पटना हाइकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के एक मामले में राज्य के मुख्य सचिव के साथ ही वित्त और पीएचइडी विभाग के प्रधान सचिव को चार फरवरी को कोर्ट में तलब किया है.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने एक विधवा जरीना खातून की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इन सभी अधिकारियों को आगामी चार फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा. कोर्ट से बार-बार समय लेने के बावजूद जब बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो नाराज होकर कोर्ट ने इन सभी आला अधिकारियों को तलब किया.
मानव शृंखला में बच्चों को शामिल करने पर पीआइएल दायर : पटना. इस माह 19 जनवरी को राज्य में बनायी जाने वाली मानव शृंखला में स्कूली बच्चों व शिक्षकों को शामिल करने के राज्य सरकार के आदेश को पटना हाइकोर्ट में दो अलग-अलग लोकहित याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है. छात्रसंघ एआइएसएफ की तरफ से उसके सचिव रंजीत पंडित और दूसरी याचिका आनंद कौशल सिंह की तरफ से दायर की गयी है. इन दोनों मामलों पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है.
