पटना : हाइकोर्ट ने कहा-देख कर आएं पटना-गया सड़क का हाल

अधिकारियों को इससे संबंधित रिपोर्ट 20 दिसंबर को हाइकोर्ट में सौंपने को कहा पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अन्जनी कुमार, एनएचआइ के एक क्षेत्रीय निर्देशक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहा कि वे स्वयं जाकर […]

अधिकारियों को इससे संबंधित रिपोर्ट 20 दिसंबर को हाइकोर्ट में सौंपने को कहा
पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अन्जनी कुमार, एनएचआइ के एक क्षेत्रीय निर्देशक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहा कि वे स्वयं जाकर पटना-गया रोड की दयनीय स्थिति को देख कर आएं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों को इससे संबंधित रिपोर्ट 20 दिसंबर को हाइकोर्ट को सौंपने को कहा.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने पटना-गया रोड का स्वयं निरीक्षण करने के बाद यह निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इस रोड को देखने के बाद पाया कि इस सड़क की स्थिति काफी खराब है. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अपनी गाड़ी से पटना से गया गये थे. लेकिन, सड़क की स्थिति खराब होने के चलते उन्हें परेशानी हुई और वे अपनी गाड़ी को भेज कर ट्रेन से गया से पटना आये. इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया है.
जमुई में बनने वाले हॉस्पिटल का शुरू करें निर्माण
पटना. हाइकोर्ट के न्यायाधीश संजय केरोल और जस्टिस डा अनिल कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को जमुई हॉस्पिटल मामले में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में दिया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हॉस्पिटल निर्माण का काम शुरू करें. जमुई में 2018 में हॉस्पिटल निर्माण का काम शुरू हुआ था. उसके बाद वहां के लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दर्ज की थी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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