दारोगा भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए तिथि नहीं बढ़ाने पर कोर्ट ने किया जवाब- तलब

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में पूर्व सैनिकों से दारोगा सहित सहायक कारा अधीक्षक एवं अन्य पदों पर की जाने वाली बहाली के लिए प्रकाशित किये गये विज्ञापन में तय कट ऑफ तारीख नहीं बढ़ाने के मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस कोर्डिनेट सर्विस कमीशन से जवाब- तलब किया है. अदालत ने कमीशन […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में पूर्व सैनिकों से दारोगा सहित सहायक कारा अधीक्षक एवं अन्य पदों पर की जाने वाली बहाली के लिए प्रकाशित किये गये विज्ञापन में तय कट ऑफ तारीख नहीं बढ़ाने के मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस कोर्डिनेट सर्विस कमीशन से जवाब- तलब किया है.

अदालत ने कमीशन को कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करे. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने भूतपूर्व सैनिक अमरजीत हर्षवर्धन की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया .
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सभी उम्मीदवारों के लिए कमीशन ने पहले एक जनवरी, 2019 तक कट ऑफ तय किया था, लेकिन बाद में अन्य उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ बढ़ा कर एक अगस्त, 2019 कर दिया गया.
भूतपूर्व सैनिकों के लिए कट ऑफ पूर्व की भांति एक जनवरी, 2019 ही रहने दिया गया. उनका कहना था कि जब कट ऑफ बढ़ाना ही था तो सभी कोटि के उम्मीदवारों का बढ़ाया जाना चाहिए , न कि किसी खास वर्ग के उम्मीदवारों के लिए. कोर्ट कमीशन के जवाब के बाद इस पर सुनवाई करेगा.
ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकेदारों को मिली राहत
पटना. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकेदारों को राहत मिली है. जिन ठेकेदारों पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई वह रोक दी गयी है. साथ ही हाइकोर्ट के आदेश पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मती की समीक्षा की जा रही है.
सूत्रों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग ने 13 सितंबर, 2019 को सुपरिटेंडिंग और एक्सक्यूटिव इंजीनियरों को सड़कों के रखरखाव कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. यह निरीक्षण 14 से 20 सितंबर, 2019 तक किया गया. इसमें जिन ठेकेदारों की लापरवाही पायी गयी , उनको चेतावनी दी गयी थी. साथ ही कुछ ठेकेदारों को डिबार कर दिया गया था.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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