पटना : कॉलेज खोलने को चाहिए दो एकड़ जमीन

पटना : राजभवन ने प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और समकक्ष शैक्षणिक संस्थाओं को कॉलेजों की संबद्धता के लिए भूमि उपलब्धता से जुड़े नियमों में बदलाव किये हैं. बदलाव के प्रस्ताव को राज्यपाल की सहमति के बाद मंजूरी दी गयी है. इस संबंध में राजभवन के अतिरिक्त सचिव विजय कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को […]

पटना : राजभवन ने प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और समकक्ष शैक्षणिक संस्थाओं को कॉलेजों की संबद्धता के लिए भूमि उपलब्धता से जुड़े नियमों में बदलाव किये हैं. बदलाव के प्रस्ताव को राज्यपाल की सहमति के बाद मंजूरी दी गयी है. इस संबंध में राजभवन के अतिरिक्त सचिव विजय कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रावधान से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.
नये प्रावधान के मुताबिक पटना शहरी क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना या संबद्धता के लिए कम से कम दो एकड़ जमीन होना जरूरी है. इसमें कॉलेज की बिल्डिंग, खेल का मैदान ,हॉस्टल आदि बनाये जाने हैं. बिहार के दूसरे शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए. जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज के पास 5 एकड़ से कम जमीन नहीं होना चाहिए. पहले पटना शहर में कॉलेज के लिए दो एकड़ के अलावा दूसरे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत होती थी.
बदलाव इस प्रकार हैं :
– अगर लीज 33 साल के लिए ली गयी है तो एक बार लीज रिन्यूवल की जरूरत पड़ेगी. अगर लीज 60 साल के लिए है तो रिन्यूवल नहीं करना होगा.
– दो ब्लॉकों के बीच की दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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