राजधानी में जलजमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट नाराज, कहा- जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा जवाब

पटना: राजधानी पटना में हुए जलजमाव मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं की पटना हाईकोर्ट में आज बुधवार को होनेवाली सुनवाई टल गयी है. यह सुनवाई अब 18 अक्तूबर को होगी. पटना में पिछले दिनों बारिश के कारण हुए भयंकर जलजमाव मामले में वकीलों के अनुरोध पर न्यायाधीश शिवाजी पांडेय और न्यायाधीश पार्थ सार्थी की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 16, 2019 11:03 AM

पटना: राजधानी पटना में हुए जलजमाव मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं की पटना हाईकोर्ट में आज बुधवार को होनेवाली सुनवाई टल गयी है. यह सुनवाई अब 18 अक्तूबर को होगी. पटना में पिछले दिनों बारिश के कारण हुए भयंकर जलजमाव मामले में वकीलों के अनुरोध पर न्यायाधीश शिवाजी पांडेय और न्यायाधीश पार्थ सार्थी की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी. अदालत ने माना है कि जलजमाव एक गंभीर समस्या है और इससे राजधानी पटना के नागरिकों को काफी परेशानी हुई है.

हाईकोर्ट ने जलजमाव को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. साथ हीअधिकारियों का तबादला किये जाने की सरकार की नीति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना होगा. साथ ही अदालत ने दानापुर नगर परिषद और बुडको को पार्टी बनाने का निर्देश दिया.

कोर्ट को अधिवक्ताओं ने बताया है कि पूरे पटना के नागरिकों को जलजमाव के दौरान नारकीय स्थिति में झोंक दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि राजधानीवासियों की सुविधाओं एवं जलजमाव की समस्या को समाप्त करने के लिए बनी योजनाओं की राशि में हेरफेर की जांच के लिए कमेटी भी गठित की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर मामले की मॉनिटरिंग भी की जायेगी, ताकि जो भी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें जवाबदेह मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

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