GST : नये डीलरों के लिए जनवरी 2020 से आधार सत्यापन अनिवार्य

बेंगलुरु/पटना : जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शनिवार को कहा कि जीएसटी में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए जनवरी 2020 से नये डीलरों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है. जीएसटीएन पर मंत्रियों के समूह के प्रमुख एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बैठक के […]

बेंगलुरु/पटना : जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शनिवार को कहा कि जीएसटी में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए जनवरी 2020 से नये डीलरों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है.

जीएसटीएन पर मंत्रियों के समूह के प्रमुख एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, नये डीलरों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया जायेगा. अभी यह व्यवस्था वैकल्पिक थी. हमने दो साल में पाया कि रातों-रात गायब हो जाने वाले परिचालकों की संख्या काफी बड़ी है. ऐसे परिचालक कारोबार के फर्जी बिल और रसीदें बनाते हैं. सुशील मोदी ने कहा कि जो आधार सत्यापन नहीं करना चाहते हैं उन्हें खुद उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा और इसमें तीन दिन लगेंगे. उन्होंने बताया कि जीएसटीएन ने केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों में से किसी एक स्रोत से 24 सितंबर से ऑनलाइन रिफंड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है.

उन्होंने कहा कि जीएसटीएन ने रिटर्न दायर करने की बेहद सरलीकृत नयी प्रणाली को एक जनवरी 2020 से शुरू करने का निर्णय लिया है. इस बीच जीएसटीएन ने इस नयी प्रणाली का ऑनलाइन संस्करण प्रायोगिक तौर पर शुक्रवार को शुरू किया. जीएसटीएन ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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