पटना : बसों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा में उचित कदम उठाएं डीएम

पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना में सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली महिलाओं व लड़कियों की असुरक्षा और छेड़खानी के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें. जस्टिस शिवाजी पांडेय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 22, 2019 9:09 AM
पटना : पटना हाइकोर्ट ने राजधानी पटना में सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली महिलाओं व लड़कियों की असुरक्षा और छेड़खानी के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना के डीएम को कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें.
जस्टिस शिवाजी पांडेय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रकाश सहाय द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया कि इन सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली लड़कियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं. इस कारण मनचले और असामाजिक तत्त्व इनके साथ बद्तमीजी और छेड़खानी करते हैं. इससे ये सार्वजनिक वाहनों में सफर करना अपने को सुरक्षित नहीं मानती है.

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