युवक को आजीवन कारावास
पटना : पटना पाक्सो एक्ट के विशेष जज सह एडीजे एक अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर लगातार बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त मुकेश कुमार को भादवि और पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारवास व 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि उक्त घटना अगमकुआं थाने के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित ब्लॉक नंबर छह के फ्लैट नंबर 31 की है.
यहां पीड़िता अपने मां-बाप के साथ रहती थी तथा देहरादून में पढ़ाई करती थी. वर्ष 2017 में पीड़िता के मकान में डॉ शैलेश प्रसाद अपनी पत्नी व काम करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार के साथ किरायेदार रहने लगी. अप्रैल 2017 में जब पीड़िता दसवीं की परीक्षा देकर पटना आयी, तो मुकेश पीड़िता को अपने यहां ले गया. फिर बलात्कार कर उसकी नंगी तस्वीरें ले ली.
