पटना : सूबे में तंबाकू के खिलाफ पुलिस सघन अभियान चलायेगी. स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगेगी. इसके लिए बनाये गये कोटपा कानून के उल्लंघन करने और बच्चों और अवयस्कों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर एक लाख तक का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सरदार पटेल सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में सभी जिले के डीएसपी (हेडक्वाटर) और पुलिस इंस्पेक्टरों को तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी गयी. अपर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है.
उन्होंन कोटपा, एफएसएसएआइ, जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं में दंडित करने का सख्त निर्देश दिया. सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में कोटपा 2003 के विभिन्न धराओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से पुलिस थाना और पुलिस कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का भी निर्देश दिया.
